चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड स्वतंत्र मकानों में जरूरत के हिसाब से किए जाने वाले बदलावों का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। ET Realty Industry ने यह जानकारी 16 सितंबर 2026 को दी।
क्या हुआ
नए नियमों के तहत स्वतंत्र मकानों के मालिकों को अपने घर गिराकर दोबारा बनाने का विकल्प मिल सकता है।
इन मकानों का अनुमत कवर्ड एरिया 50% से बढ़कर 70% हो सकता है, जिससे यह अन्य प्रकार के मकानों के बराबर आ जाएगा। घरों में लिफ्ट लगाने की भी अनुमति मिल सकती है।
इसका महत्व
प्रस्तावित बदलाव स्वतंत्र मकान मालिकों को पुनर्निर्माण के लिए अधिक विकल्प दे सकते हैं। कवर्ड एरिया बढ़ने से पुनर्निर्माण की योजना में अधिक जगह मिल सकती है, जबकि लिफ्ट से घर की पहुंच बेहतर हो सकती है।
विशेषज्ञों की राय
ET Realty Industry की रिपोर्ट के अनुसार, यह पहल स्वतंत्र मकानों को आधुनिक जीवनशैली के अनुरूप बनाने की दिशा में है। हालांकि, रिपोर्ट में पात्रता, मंजूरी की प्रक्रिया या नए प्रावधान लागू होने की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है।
खरीदारों को क्या जांचना चाहिए
स्वतंत्र मकान मालिकों और संभावित खरीदारों को यह जांचना चाहिए कि नए प्रावधान संबंधित संपत्ति पर लागू होते हैं या नहीं। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि लागू नियमों के तहत कवर्ड एरिया 50% है या 70%, और मकान गिराने, दोबारा बनाने तथा लिफ्ट लगाने के लिए किन मंजूरियों की जरूरत होगी।
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